एससी-एसटी के ज्यादा पिछड़ों को कोटा के अंदर कोटा देने के पक्ष में केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के ज्यादा पिछड़े लोगों को आरक्षण के भीतर ही आरक्षण देने का समर्थन किया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार भेदभाव झेल रहे लोगोंं के लिए आरक्षण के उप-वर्गीकरण का समर्थन करती है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में हाईकोर्ट के उस फैसले की वैधता जांच रही है, जिसमें कहा गया था कि राज्यों के पास एससी-एसटी आरक्षण को उप-वर्गीकृत करने की शक्ति नहीं है। मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का फैसला अवसर की समानता की संवैधानिक गारंटी को कम करता है।