अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत, 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई…

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत, 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई…

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत, 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई…

Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबते कम होने का नाम हि नहीं ले रही हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिन बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के लिए कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया हैं.कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका में मांगी गई राहत की प्रकृति को देखते हुए, ED को सुने बिना कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता हैं.

केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं…

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार किया है. हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दायर याचिका पर ED को 2 अप्रैल तक अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करने को कहा गया है. अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में  मुख्य मांग (गिरफ्तारी को चुनौती देते हए) के साथ अंतरिम  राहत देने के तौर पर  तुंरत रिहाई करने की भी मांग कोर्ट से की थी. लेकिन हाई कोर्ट ने कुछ भी ऐसा राहत नहीं दी.

कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि  बिना गिरफ्तारी की वैधता पर विचार किये बिना कोई भी रिहाई देने की मांग पर  फैसला नहीं लिया जा सकता. अगर हाईकोर्ट केजरीवाल को अंतरिम राहत देने पर ED को जवाब देने का मौक़ा दिए बगैर ऐसा कोई आदेश पास करता है, तो यह एक तरीके से मुख्य मांग ( गिरफ्तारी) पर फैसला लेना होगा, कोर्ट फिलहाल ED का जवाब का इंतजार कर रहा हैं.
कोर्ट ने कहा कि हिरासत से रिहाई की मांग पर कोई फैसला लेना ज़मानत देना जैसा होगा. इस पर कोई  फैसला कोर्ट  दोनो  पक्ष को सुन कर पर्याप्त मौका देकर ही ले सकता है.
हाईकोर्ट ने कहा कि न्याय का तकाजा है कि कोर्ट सभी पक्षों को पर्याप्त मौक़ा दे. ED को अगर आज अरविंद केजरीवाल की पेश वकील की दलीलों पर जवाब देने के लिए  मौक़ा नहीं मिलता तो ये ED के साथ नाइंसाफी होगी.
हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पक्ष की ये दलील ग़लत है कि ED को जवाब दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है. हकीकत तो ये है कि ED का  जवाब  इस केस पर फैसला लेने के मद्देनजर से बहुत अहमियत रखता है.

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